Chandigarh/Alive News : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने विजडम वर्ल्ड स्कूल, कुरुक्षेत्र की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा व जिला शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र को 30 जून के लिए नाेटिस जारी कर जवाब तलब करने के लिए कहा गया था।
इस मामले में स्कूल ने याचिका दायर कर स्कूल फीस का भुगतान न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के अधिकार पर शिक्षा विभाग द्वारा कोई आदेश जारी न करने की मांग की गई। कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता स्कूल कुरुक्षेत्र में वर्ष 2011 में स्थापित किया गया था और वर्तमान में 250 से अधिक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी कार्यरत थे। कोविड -19 के परिणामस्वरूप सरकार ने सभी स्कूलों को 2020-21 के लिए शुल्क में वृद्धि नहीं करने और ट्यूशन शुल्क के अलावा कोई शुल्क नहीं लगाने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए थे।
दिशानिर्देश के अनुपालन में याचिकाकर्ता पर स्कूल ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए ना तो वार्षिक शुल्क जमा कराये और ना ही ट्यूशन फीस बढ़ाई। फीस मामले में हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में साफ कहा था कि ट्यूशन शुल्क तभी लिया जा सकता है जब छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा दी जा रही हो और आगे निर्देश दिया कि सभी कर्मचारी और शिक्षक उस वेतन के हकदार होंगे जो वे लॉकडाउन से तुरंत पहले प्राप्त कर रहे थे। स्कूल ने अभिभावकों को फीस जमा करने के लिए कई रिमाइंडर दिए।
स्कूल ने वित्तीय समस्या का सामना कर रहे अभिभावकों से सहानुभूति विचार के लिए स्कूल से संपर्क करने की भी अपील की। लेकिन जिन अभिभावकों ने फीस नहीं जमा करवाई और न ही स्कूल में कोई संर्पक किया, स्कूल ने उनके बच्चों का नाम काटने का नोटिस जारी कर दिया। लेकिन स्कूल के इस आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने नाम न काटने का आदेश जारी कर दिया। स्कूल ने अब हाई कोर्ट में शिक्षा विभाग को इस मामले में हस्तक्षेप न करने का आदेश देने की मांग की है।