Palwal/Alive News: उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि कोविड परिस्थितियों के मद्देनजर सरकार के निर्देशानुसार जिला में स्थित सभी सरकारी और निजी कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थानों को 31 मई तक बंद रहेंगे।
उन्होंने बताया कि इन संस्थानों के अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत संचालित सभी आंगनवाड़ी केंद्र व क्रेच सेंटर भी 31 मई तक बंद रहेंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत आवययक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से जनता के स्वास्थ्य के मद्देनजर यह आदेश जारी किए गए हैं।