December 25, 2024

अब ठेके की भर्तियों में भी मिलेगा आरक्षण, अादेश जारी

Chandigarh/Alive News : हरियाणा के सरकारी विभागों में अब ठेके की नौकरियों में भी आरक्षण मिलेगा। राज्‍य में पक्की नौकरियों की तरह आउटसोर्सिंग के जरिये होने वाली सभी भर्तियों (ठेके की नौकरी) में भी आरक्षण लागू हो गया है। प्रदेश कर मनोहर लाल सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया ह।

विधानसभा में विपक्ष द्वारा मुद्दा उठाते ही मुख्य सचिव कार्यालय ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया। हरियाणा में वर्कलोड के हिसाब से सरकारी विभागों में करीब तीन लाख कर्मचारियों की जरूरत है। नियमित भर्तियों की रफ्तार धीमी है। ऐसे में अधिकतर भर्तियां अनुबंध आधार पर ही की जा रही हैं।

इन भर्तियों में केवल आउटसोर्सिंग पॉलिसी-दो के तहत ही पिछले साल 27 अक्टूबर से आरक्षण का लाभ दिया जा रहा था। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों, बोर्ड- निगम और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य प्रशासक, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, सभी मंडल आयुक्त, जिला उपायुक्त, एसडीएम और सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को परिपत्र जारी कर नई व्यवस्था के तहत भर्ती करने के आदेश दिए हैैं।

यह है आरक्षण की व्यवस्था
– अनुसूचित जाति (एससी) – 20 फीसद
– अनुसूचित जनजाति – बीसी-ए 16 फीसद
– अनुसूचित जनजाति – बीसी-बी 11 फीसद
– दिव्यांग – 3 फीसद
– खिलाड़ी – 2 फीसद
– पूर्व सैनिक – 5 फीसद