Lucknow/Alive News : ट्रिपल तलाक के खिलाफ मोदी सरकार की ओर से पेश होने वाले बिल के खिलाफ आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज इमरजेंसी बैठक बुलाई है. एक चैनल के अनुसार लखनऊ में होने वाली इस बैठक में वर्किंग कमेटी के 51 सदस्य शामिल होने वाले हैं. AIMPLB की बैठक में ट्रिपल तलाक के खिलाफ मोदी सरकार के बिल की समीक्षा होगी. बैठक में हिस्सा लेने के लिए बोर्ड के सदस्य पहुंच चुके हैं. मीटिंग में वकील जफरयाब गिलानी और असदुद्दीन ओवैसी भी शिरकत करने पहुंचे. बैठक के बाद सभी राजनीतिक दलों से इस बिल का विरोध करने की अपील की जा सकती है.
गौरतलब है कि मोदी सरकार 26 दिसंबर को ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून पेश करने जा रही है. बिल में एक साथ तीन तलाक देने वाले को तीन साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान किया गया है. साथ ही इसे गैर जमानती अपराध भी माना गया है.
गौरतलब है कि मोदी सरकार ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट’ नाम से इस विधेयक को ला रही है. ये कानून सिर्फ तीन तलाक (INSTANT TALAQ, यानि तलाक-ए-बिद्दत) पर ही लागू होगा. इस कानून के बाद कोई भी मुस्लिम पति अगर पत्नी को तीन तलाक देगा तो वो गैर-कानूनी माना जाएगा.
इसके बाद से किसी भी स्वरूप में दिया गया तीन तलाक चाहे वह मौखिक हो, लिखित हो और या फिर मैसेज में हो, अवैध होगा. इसके साथ ही जो भी तीन तलाक देगा उसको तीन साल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है. यानि तीन तलाक देना गैर-जमानती और संज्ञेय ( Cognizable) अपराध होगा. इसमें मजिस्ट्रेट तय करेगा कि कितना जुर्माना होगा.