November 18, 2024

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बिना नहीं बेचे जायंगे वाहन

Faridabad/ Alive News : गत 10 दिसंबर 2017 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में परिवहन विभाग की एक मीटिंग सभी क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के अधिकारियों की ली गई थी जिसमें फैसला लिया गया था कि कोई भी डीलर अपने यहां से बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के कोई वाहन किसी को नहीं बेचेगा या सड़क पर बाहर नहीं आने देगा।

यदि कोई भी डीलर इस आदेश की अवहेलना करता है तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। यह दिशा निर्देश परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ ने प्रदेश के सभी उपायुक्तां व अतिरिक्त उपायुक्त-कम सचिव आर.टी.ए., सभी लाईसैन्सिंग अथोरिटीज, सभी रजिस्ट्रींग अथोरिटीज, सभी डीलरों, हैड क्वार्टर के जूनियर प्रोग्रामर व लिंक उत्सव रजिस्ट्रेशन प्लेट प्रा0 लि0 नई दिल्ली को भेज दिये गये हैं।

यह प्रैस नोट जन जागरण हेतु लिख दिया गया है। यदि किसी भी नागरिक को किसी प्रकार से कोई गुमराह करता है या बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के वाहन बेचता है तो सचिव, आरटीए व उपायुक्त, फरीदाबाद को सूचना दे सकते हैं।