September 28, 2024

प्रत्याशियों को आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य: जिला निर्वाचन अधिकारी

Faridabad/Alive News: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी विक्रम सिंह ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। यह जानकारी प्रत्याशी को समाचार-पत्रों व टीवी चैनल पर सार्वजनिक करनी आवश्यक है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक पार्टियों को भी अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी सार्वजनिक करने के साथ पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी सूचना देनी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों व ऐसे उम्मीदवारों के संबंधित राजनीतिक दलों को चुनाव अभियान अवधि के दौरान तीन बार टेलीविजन चैनल और समाचार पत्रों के माध्यम से इसकी जानकारी प्रकाशित करनी होती है।

उन्होंने कहा कि यह विवरण उम्मीदवार द्वारा प्रकाशित किए जाएं और संबंधित राजनीतिक दल को उम्मीदवार के प्रकाशन बारे निर्वाचन आयोग के समक्ष इन निर्देशों के अनुपालना की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत नियम मौजूद हैं।