Faridabad /Alive News: हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को निर्धारित शेड्यूल अनुसार चुनाव व्यय रजिस्टर में सभी प्रकार के खर्च की एंट्री सुनिश्चित करने के लिए संबंधित उम्मीदवारों के खर्च रजिस्टर की जांच प्रक्रिया अमल में लाई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि किसी भी रूप से चुनाव आयोग के आदेशों की अवहेलना न हो इसके लिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।
डीसी ने कहा कि जिला में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त खर्च पर्यवेक्षकों ने खर्चा रजिस्टर चैक करवाने का शेड्यूल निर्धारित करते हुए उम्मीदवारों द्वारा चुनावी प्रक्रिया के दौरान खर्च रिकार्ड की मॉनिटरिंग की जा रही है। फरीदाबाद जिला सचिवालय स्थित सभागारों में चुनावी प्रक्रिया के दौरान 85-पृथला, 86 एनआईटी व 87-बड़खल विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त खर्च पर्यवेक्षक आईआरएस विवेक कुमार उपाध्याय व उनकी टीम द्वारा सभागार कक्ष नम्बर 603 तथा 88-बल्लभगढ़, 89-फरीदाबाद, 90-तिगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त खर्च पर्यवेक्षक आईआरएस समता मुल्लमुडि व उनकी टीम द्वारा उक्त विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों अथवा चुनाव अभिकर्ताओं से सभागार कक्ष 106 में चुनाव खर्च से संबंधित खर्चा रजिस्टर चैक किए।
खर्च पर्यवेक्षकों ने कहा है कि उम्मीदवार अपने चुनाव व्यय रजिस्टर को प्रतिदिन के हिसाब से मैनटेंन रखें। एक उम्मीदवार का चुनाव खर्च निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई निर्धारित सीमा 40 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। चुनाव व्यय पर्यवेक्षकों ने उपस्थित प्रत्याशी प्रतिनिधियों को कहा कि खर्च रजिस्टर के तीन भाग हैं, जिसे सफेद, गुलाबी व पीले कागजों के रूप में ए, बी, सी पार्ट में विभाजित किया गया है। उन्होंने बताया कि सफेद ए पार्ट में रोजाना के खर्च को लिखा जाएगा। बी-गुलाबी पार्ट में नकद लेन-देन तथा सी-पीले कागजों वाले भाग में बैंक से किए गए लेन-देन को दर्ज किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए पांच अक्टूबर को मतदान होगा। इससे 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3 अक्टूबर को चुनाव प्रचार के लिए झंडे, बैनर, पोस्टर लेकर कोई जुलूस या जलसा न करें। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वीडियो सर्विलांस टीम उम्मीदवार के चुनाव प्रचार एवं व्यय की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हैं। जो भी खर्च इन वीडियो क्लिप में रिकार्ड होगा, उसे निर्धारित दरों के हिसाब से उम्मीदवार के शैडो रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाएगा।
पर्यवेक्षकों ने कहा कि उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए धार्मिकता का आडंबर करते दिखाई दिए तो इसे आदर्श आचार संहिता की अवहेलना माना जाएगा। किसी भी निजी समारोह में उम्मीदवार हाथ जोड़कर वोट की अपील करते दिखाई दिए तो उस समारोह का आधा खर्च भी उम्मीदवार के खाते में दर्ज कर दिया जाएगा। खर्च पर्यवेक्षकों ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों अथवा चुनाव अभिकर्ताओं से शुक्रवार के बाद अब 26 सितंबर तथा 02 अक्टूबर 2024 को प्रात: 10:30 बजे से सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय की पहली मंजिल स्थित सभागार 106 में व छठी मंजिल पर कमरा न. 603 में उपस्थित होकर चुनाव खर्च से संबंधित खर्चा रजिस्टर पुन: चैक किया जाएगा।