September 28, 2024

एडीसी ने जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक में अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश

Faridabad/Alive News: अतिरिक्त उपायुक्त डॉ आनन्द शर्मा ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से सम्बन्धित जरूरत मंद लोगों को तुरंत प्रभाव से अनुदान राशि देना सुनिश्चित करें। उन्होनें बुधवार को जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक में लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे।

उन्होनें कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम,1989 नियम 1995 के तहत अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के केसों की समीक्षा करते हुए कहा कि अनूसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 नियम 1995 को संशोधित नियमावली 2016 द्वारा संशोधित किया गया है। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल 2016 से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा अत्याचार करने पर 85,000 रूपये से लेकर 8,25,000 रूपये तक उनकी क्षतिपूर्ति के लिए आर्थिक सहायता के रूप में दिये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

वहीं, 28 मार्च 2024 को पिछली बैठक के दौरान कुल प्राप्त 15 केसों की समीक्षा की गई थी, जिसमें से 9 केसों में आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गई थी तथा 6 केस बजट अभाव में लम्बित थे। कुल 6 लम्बित केसों की अदायगी वित्त वर्ष 2024-25 में बजट प्राप्त होते ही कर दी गई है। 28 मार्च 2024 की पिछली बैठक के बाद कुल 3 केस प्राप्त हुए है, जिनमें से 1 केस में आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है तथा शेष 2 केसों की स्वीकृति के लिए फाईल उपायुक्त की सेवा में भेजी गई थी।

समीक्षा बैठक में जिला कल्याण अधिकारी ममता शर्मा ने बताया कि कुमर पाल पुत्र दुर्गा नाथ, जाति-सपेरा निवासी गांव अरुआ तहसील बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद की हत्या एफआईआर नंबर 0045 और 1 मार्च 2024 थाना छांयसां में धारा 356, 302, 2011 क.सं. 45 दर्ज किया गया था। केस न्यायालय में विचाराधीन है।

आर्थिक सहायता 8,25,000 रूपये का 50 प्रतिशत राशि 4,12,500 रूपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इसी प्रकार जयचन्द पुत्र मानसिंह जाति चमार, गांव बादशाहपुर जिला फरीदाबाद को जतिसूचक शब्द कहना तथा जान से मारने की धमकी देने पर एफआईआर नंबर 0104, 29 जून 2021 थाना भोपानी में धारा 323, 34, 506 क०सं० 41 3(2) पी०ए० का चालान पेश हो चुका है। जिसकी आर्थिक सहायता 2,00,000रुपये का 25 प्रतिशत राशि 50000रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। दूसरी किस्त का 50 प्रतिशत प्रदान करने के लिए उपायुक्त महोदय से स्वीकृति 14 जून 2024 को प्राप्त हुई है, शीघ्र ही स्वीकृति जारी करके आर्थिक सहायता प्रदान कर दी जायेगी।

जगदीश पुत्र ठाकुर लाल, जाति-चमार, निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, तिगांव निवासी के खिलाफ छेड़छाड तथा मारपीट करने पर एफ०आई० आर नं० 214, 09 दिसंबर 2023 को धारा 307, 506, 34, 25, 54, 59 आई०पी०सी० 3-33-89 एस०सी०/एस०टी० एक्ट के तहत क०सं० 41, 3(2) वी०ए० दर्ज की गई है। चालान पेश हो चुका है। वहीं आर्थिक सहायता 2,00,000 रुपये का एफआईआर का 25 प्रतिशत तथा चालान का 50 प्रतिशत कुल राशि 75 प्रतिशत के हिसाब से 1,50,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए फाईल उपायुक्त की सेवा में भेजी जा रही है।

बैठक में पुलिस सम्बन्धित केसों की सुनवाई बारे जानकारी एसीपी विनोद कुमार ने विस्तृत जानकारी दी। बैठक में सीडीपीओ सुशीला सिंह, जिला मत्स्य अधिकारी रीटा सहित समिति सदस्य डाॅक्टर रोहताश कुमार, प्रयाग सिंह, नोनिन्द कुमार भी मौजूद थे।