March 11, 2025

मतगणना के दिन शराब की दुकानें रहेगी बंद, जारी किए आदेश

Gurugram/Alive News: जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने छठे चरण के तहत 25 मई को होने वाले मतदान व चार जून को मतगणना की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिले में शराब की दुकानें बंद रखने बारे आदेश जारी किए हैं।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि 25 मई को मतदान से 48 घंटे पूर्व यानी 23 मई की शाम 6 बजे से 25 की शाम 6 बजे तक जिले में सभी शराब की दुकानें बंद रहेगी। इसके साथ ही 4 जून को मतगणना के दिन भी जिले में सभी शराब की दुकानें खोलने की मनाही रहेगी। जिलाधीश ने पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 54 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) को उपरोक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।