Faridabad/Alive News : जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के जारी दिशा निर्देशों के अनुसार लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले उम्मीदवार को नया बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य है। साथ ही इस संबंध में नामांकन के दौरान बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी।
उन्होंने सभी उम्मीदवारों से अनुरोध करते हुए कहा की नामांकन की प्रक्रिया से पहले एक नया बैंक खाता अवश्य खुलवा ले। ऐसा चुनाव व्यय की निगरानी की सुविधा के लिए, प्रत्येक उम्मीदवार को विशेष रूप से चुनाव व्यय के उद्देश्य से एक अलग बैंक खाता खोलना आवश्यक है।
उन्होंने कहा की यह खाता उस तारीख से कम से कम एक दिन पहले खोला जाएगा जिस दिन उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल करेगा। इस बैंक खाते का खाता नंबर उम्मीदवार को अपना नामांकन दाखिल करते समय रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित रूप में सूचित करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा समस्त चुनाव व्यय इसी बैंक खाते से किया जायेगा।