December 23, 2024

मतदान के लिए धमकी देना भी अपराध, होगी कार्यवाही

Faridabad/Alive News : जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा 18 अप्रैल से 06 जून 2024 तक की अवधि के लिए जिला की सीमा के भीतर किया जारी किया गया है। यह आदेश 06 जून 2024 तक प्रभावी रहेगा।

जिलाधीश ने बताया कि आगामी लोकसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसी के मद्देनजर कई विध्वंसक ताकतें एवं कार्यकर्ता अपने भयावह मंसूबों के साथ सक्रिय होंगे। जो जिला के भीतर शांति को अस्थिर करने का प्रयास करेंगे और अनधिकृत रैलियों, धरनों के आयोजन की योजना बनाकर और अन्य आंदोलन के तरीकों का सहारा लेकर आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने का प्रयास करेंगे। जबकि, पूरी आशंका है कि ऐसे समूह बाधा उत्पन्न करके परेशान करेंगे।

कोई भी पार्टी, उम्मीदवार या व्यक्ति ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकता है या आपसी नफरत पैदा कर सकता है या विभिन्न जातियों और समुदायों, धार्मिक या भाषाई लोगों के बीच तनाव पैदा कर सकता है। अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना, जब की जाएगी, उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पिछले रिकॉर्ड और काम तक ही सीमित रहेगी। पार्टियों और उम्मीदवारों को निजी जीवन के उन सभी पहलुओं की आलोचना से बचना चाहिए जो अन्य पार्टियों के नेताओं व कार्यकर्ताओं की गतिविधियों से जुड़े नहीं हैं। असत्यापित आरोपों या विरूपण के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए।

वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं की जाएगी। मस्जिद, चर्च, मंदिर या अन्य पूजा स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में नहीं किया जाएगा। सभी दलों और उम्मीदवारों को ईमानदारी से उन सभी गतिविधियों से बचना चाहिए जो “भ्रष्ट आचरण” और चुनाव कानून के तहत अपराध हैं, जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना, मतदाताओं का प्रतिरूपण करना, मतदान केंद्रों के 100 मीटर के भीतर प्रचार करना, सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना शामिल हैं। मतदान समाप्ति के निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान, और मतदान केंद्रों से सभी मतदाताओं के परिवहन आदि की व्यवस्था तथा संप्रेषण के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के शांति और निर्बाध घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाएगा, भले ही राजनीतिक दल या उम्मीदवार उसकी राजनीतिक राय या गतिविधियों से कितना भी नाराज क्यों न हों।

किसी भी परिस्थिति में व्यक्तियों की राय या गतिविधियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के माध्यम से उनके घरों के सामने प्रदर्शन या धरना का आयोजन नहीं किया जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या व्यक्ति अपने अनुयायियों को किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, परिसर की दीवार आदि का उपयोग उसकी अनुमति के बिना ध्वज दंड लगाने, बैनर लटकाने, नोटिस चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए नहीं करेगा। राजनीतिक दल और उम्मीदवार और व्यक्ति यह सुनिश्चित करेंगे, कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित बैठकों और जुलूसों में बाधा उत्पन्न न करें या उन्हें बाधित न करें।