Faridabad/Alive News: नेहरू गवर्नमेंट कॉलेज ने हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, गुरुग्राम के सहयोग से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर एक व्यापक दो दिवसीय कार्यशाला का 08 अप्रैल 2024 आयोजन किया गया । इस कार्यक्रम में वरिष्ठ सार्वजनिक सूचना अधिकारियों (एसपीआईओ) और सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के साथ जिला पलवल तथा जिला फरीदाबाद के सभी कॉलेजों के स्टाफ ने भाग लिया। फ़रीदाबाद जिले के अधिकारी (पीआईओ)। कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों के बीच आरटीआई अधिनियम की समझ और अनुप्रयोग को गहरा करना था। कार्यशाला के अतिथि वक्ता आरटीआई मामलों के विशेषज्ञ श्री राजवीर ढाका ने दीप प्रज्वल कर आरटीआई कार्यशाला प्रशिक्षण का शुभारम्भ किया।
कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. रुचिरा खुल्लर ने शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में ऐसी कार्यशालाओं के महत्व पर जोर देते हुए सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। डॉ. जोरावर सिंह ने चर्चाओं और बातचीत के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए कुशलतापूर्वक कार्यवाही की मेजबानी की। कार्यशाला के दौरान डॉ. राजवीर ढाका ने सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अधिनियम के दायरे, विभिन्न परिदृश्यों में इसकी प्रयोज्यता और आरटीआई के तहत शामिल विशिष्ट बिंदुओं पर प्रकाश डाला। महत्वपूर्ण रूप से, उन्होंने गोपनीयता संबंधी विचारों की बारीकियों पर प्रकाश डाला और प्रमुख अदालती फैसलों और आरटीआई कार्यान्वयन से संबंधित प्रासंगिक लेखों पर विस्तार से प्रकाश डाला।
इस कार्यशाला की नोडल अधिकारी डॉ. सबीना सिंह थीं, जिनके समन्वय और संगठनात्मक कौशल ने कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित की। प्रतिभागियों ने आरटीआई अधिनियम का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने, पारदर्शिता और सूचित नागरिकता की संस्कृति में योगदान देने के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त की। कार्यशाला सूचना का अधिकार अधिनियम के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए सभी हितधारकों की नई प्रतिबद्धता के साथ संपन्न हुई, जिससे एक अधिक जवाबदेह और उत्तरदायी शासन ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कार्यशाला प्रशिक्षण के दौरान पलवल तथा फरीदाबाद जिले के सभी कॉलेजों के एसपीआईओ सहित राजकीय फरीदाबाद का सभी टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे ।