Karnal/Alive News: करनाल के सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से बाहरवीं तक कक्षा के विद्यार्थी पैदल स्कूल में नहीं जाएंगे। विद्यार्थियों को घर तक पहुंचाने के लिए शिक्षा विभाग निशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध करवाएगा। यात्रा व्यवस्था का प्रबंध विद्यालय प्रबंधक समिति द्वारा किया जाएगा। समिति के माध्यम से ही विभाग वाहन चालकों को बजट जारी करेगा।
पहले चरण में प्राइवेट प्रोजेक्ट के तौर पर योजना प्रत्येक जिले के एक खंड में आरंभ होगी। जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर योजना शुरू करने के लिए विभाग ने पानीपत खंड को चुना है। यह सुविधा विद्यार्थियों को गांव या वार्ड से विद्यालय तक ले जाने व विद्यालय से गांव, वार्ड तक वापस लाने के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी।
इसका भुगतान विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई राशि के माध्यम से होगा। योजना के क्रियान्वयन को लेकर विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। विद्यार्थियों को निशुल्क साइकिल योजना व विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना दोनों योजनाओं में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा।
इसके लिए विद्यालय नोडल ट्रांसपोर्ट अधिकारी इन विद्यार्थियों से लिखित में आवेदन लेगा। इस योजना का लाभ उन विद्यार्थियों को ही मिलेगा जो घर से एक किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर स्कूल आते हैं। विद्यार्थियों की पहचान, उनका रूट, पूरे विद्यालयों के छात्रों की गणना क्लस्टर के माध्यम से देनी होगी। विद्यार्थियों की संख्या 20 से अधिक होने पर बस सुविधा
जिस रूट पर विद्यार्थियों की संख्या 20 से अधिक है, वहां ट्रांसपोर्ट विभाग को हरियाणा रोडवेज को प्राथमिकता देते हुए बस की समुचित व्यवस्था करनी होगी। जब तक हरियाणा रोडवेज की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती, तब तक संबंधित एसएमसी यह व्यवस्था छोटी बसों के माध्यम से करेगी। ऐसे सभी रूट जहां पर विद्यार्थियों की संख्या एक से 20 होगी, वहां पर विद्यालय शिक्षा विभाग, संबंधित विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से अन्य छोटे वाहनों की व्यवस्था करनी होगी। इसमें ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, कार, वैन, सूमो, जीप, मैक्सी कैब, वैन, छोटा हाथी, टैंपो ट्रैवलर शामिल है।
विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना के उद्देश्य
-नई शिक्षा नीति की अनुपालना में सुरक्षित व निशुल्क सुलभ समुचित यातायात सुविधा उपलब्ध करवाना।
-विद्यार्थियों की स्टेम जैसे विषयों में रूचि तथा सहभागिता को बढ़ाना।
-दिव्यांग विद्यार्थियों को समता और समानता की भागीदारी को बढ़ावा देना।
-विद्यार्थियों को अपनी रूचि के संकाय पढ़ने की सुविधा देना।
-इस योजना के लाभ के लिए माता-पिता की सहमति को अनिवार्य बनाया गया है।
पहली से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों को जिनका घर सरकारी विद्यालय से एक से अधिक किलोमीटर की दूरी पर है, परिवहन सुरक्षा योजना का लाभ दिया जाएगा। जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर योजना शुरू करने के लिए विभाग ने पानीपत खंड को चुना है।