Faridabad/Alive News: जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि ज्योति मित्तल, सचिव, बीएसईएच, हरियाणा ने बताया है कि बीएसईएच अपनी माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक पुनः परीक्षा अक्टूबर-2023 से आयोजित कर रहा है। जो परीक्षाएं गत 19अक्टूबर 2023 से आगामी 8 नवंबर 2023 तक शाम के सत्र में अर्थात संलग्न तिथि पत्र के अनुसार दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जा रही है।
जिलाधीश विक्रम सिंह ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत परीक्षा केन्द्रों पर धारा- 144 के तहत आदेश यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह आदेश 18 अक्टूबर 2023 से परीक्षा समाप्ति तक लागू रहेगा। जिलाधीश ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय दंड की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा।
जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि ऐसा प्रतीत हुआ है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ जमा हो रही है और उक्त परीक्षाओं के सुचारू संचालन में बाधा, अशांति या हस्तक्षेप पैदा कर सकती है। जबकि परीक्षा केंद्रों पर अशांति और अनावश्यक हस्तक्षेप से बचने के लिए परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे के आसपास व्यक्तियों की मुक्त आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि परीक्षा केंद्रों की 500 मीटर की परिधि के भीतर फोटोस्टेट मशीनो की दुकान बन्द रहेगी। परीक्षा के दौरान में यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा।