November 15, 2024

प्रदेश हाई कोर्ट ने जेबीटी टेट परीक्षा से हटाई रोक, पढ़िए

Education/Alive News: प्रदेश उच्च न्यायालय ने जेबी टीईटी परीक्षा पर लगी रोक हटा दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना को खारिज करने के बाद इस मुद्दे पर कोर्ट में याचिका दायर की गई। जज तारोक सिंह चौहान और जज सत्येन वैलडीया के खण्डपीठ ने सभी को साउंड के बाद जेबी टीईटी परीक्षा पर रोक हटाने का आदेश जारी किया। ग्रेटर मोहित ठाकुर ने हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 5 नवंबर को जारी अधिसूचना को चुनौती दी है।

इसके तहत बीईडी डिग्री धारकों के लिए जेबीटी टीईटी परीक्षा के लिए पात्र बनाया गया था। उच्च न्यायालय ने 24 नवंबर, 2022 को अधिसूचना के तहत अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने जेबीटी भर्ती से संबंधित एक मामले में निर्णय लिया था कि एनसीटीई की अधिसूचना की भर्ती के लिए आवश्यक संशोधन किया जाए। जेबीबीटी के लिए. कोर्ट के इस फैसले से बीडीए डिग्री धारक को भी जेबी डिग्री के लिए पात्र दिया गया।

बाद में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा समीक्षा याचिका में इस फैसले पर रोक लगा दी थी। इस रोक के बाद बीडीए डिग्री धारक को फिर से इन पदों के लिए पदस्थापित कर दिया गया। अभ्यर्थी का आरोप है कि एनसीटीई ने उसके तहत बीएड डिग्री धारक जेबीटी टिकट के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसे भी राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने 28 जून 2018 को एनसीटीई की अधिसूचना को खारिज कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।