March 16, 2026

उपायुक्त ने अधिकारियों को एनजीटी के केसों के निपटारा के दिए आदेश

Faridabad/Alive News: राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण के केसों का निपटान गम्भीरता से लेते हुए जिला उपायुक्त ने अधिकारियों को आदेश दिए। उन्होंने एनजीटी के केसों की समीक्षा बैठक की।

वहीं एसडीएम बङखल त्रिलोक चंद ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता में करते हुए कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण के केसों का निपटान अधिकारी समयबद्ध तरीके से पूरा करें। एनजीटी की हिदायतों के अनुसार कहा कि जिस विभाग की जो भी जिम्मेदारी है। उसे निर्धारित समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें।

समीक्षा के उपरान्त एसडीएम त्रिलोक चंद ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्राधिकरण एनसीआर में गंभीरता से कार्य कर रहा है। इसलिए एनजीटी द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिला फरीदाबाद में नियमों की पालना करना सुनिश्चित करें।

विगत 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण बचाव और वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन और क्षतिग्रस्त व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिए अनुतोष और क्षतिपूर्ति प्रदान करना और इससे जुड़े हुए मामलों का प्रभावशाली तथा तीव्र गति से निपटारा करने के लिए किया गया है।

बैठक में एसडीएम फरीदाबाद परमजीत चहल, एसडीएम बड़खल पंकज सेतिया, एसीपी हैडक्वाटर अभिमन्यु गोयत, एडीए नैना वशिष्ठ सहित एनजीटी से जुड़े विभागों के तमाम अधिकारी उपस्थित रहे।