Faridabad/Alive News: प्राइवेट स्कूलों में नियम 134 एक ही जगह आरटीआई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग में निशक्त बच्चों के होने वाले दलों के लिए शेड्यूल जारी किया गया है। निर्देशों के अनुसार दाखिले के लिए का 30 मार्च से 15 अप्रैल तक आवेदन लिए जाएंगे 17 अप्रैल को ड्रा निकाला जाएगा।
22 अप्रैल तक दाखिले की प्रक्रिया पूरी होगी जो सीटें खाली रहने पर स्कूल संचालक 23 से 29 अप्रैल तक वेटिंग लिस्ट में शामिल बच्चों को दाखिले दे सकेंगे । कोई स्कूल दाखिले के वक्त ऐसे किसी बच्चे या उसके परिवार से योगदान या भुगतान राशि के नाम पर कुछ भी नहीं मिलेगा।
बच्चे से ली गई राशि का 10 गुना अधिक जुर्माना लगेगा। स्कूलों को आर्थिक रुप से कमजोर अलापद यानी एससी एसटी वर्ग और निशक्त बच्चों के लिए कम से कम 25% सीटें आरक्षित रखनी होंगी। दाखिला नर्सरी से लेकर पहली कक्षा तक मिलेंगे।