Chandigarh/Alive News: हरियाणा सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिले के अधिकारियों के लिए सख्त फैसला लिया है। सरकार की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार डिप्टी कमिश्नर (DC), पुलिस अधीक्षक (SP) और उपमंडल अधिकारी (नागरिक) SDO(CIVIL) बिना बताए जिला नहीं छोड़ पाएंगे। इसके लिए उन्हें पूर्व में सूचित करना पड़ेगा। वह सिर्फ पूर्व स्वीकृत टूर के दौरान ही जिले से बाहर आ जा सकेंगे। इस दौरान उन्हें उनके स्थान पर कार्यभार देखने वाले अधिकारियों को इसकी पूर्व सूचना होगी।
मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने उत्तरदायित्वों में किसी भी प्रकार की कोताही को गंभीरता से लिया है और अधिकारियों को पुनः इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। किसी भी चूक के मामले में दोषी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।हरियाणा के मुख्यमंत्री बजट पेश करने के बाद एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं।
CM अधिकारियों की पब्लिक डीलिंग के लिए ड्यूटी लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अब हर रोज 2 घंटे ( सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक) लोगों की शिकायतें सुननी पड़ेंगी। इस दौरान सरकार की ओर से इन 2 घंटों में कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस या बैठक भी नहीं आयोजित की जाएगी। मीटिंग में मुख्यमंत्री की अधिकारियों की स्थानीय संस्थाओं को स्वायत्तता और बजट देने पर भी बात हुई।
सीएम ने स्थानीय संस्थाओं का बचा हुआ पैसा 31 मार्च तक उनको देने के निर्देश दिए। ग्राम स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाने के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट मंजूर होने की सीएम ने जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जिस गांव में कोई इस कम्युनिटी सेंटर नहीं वहां कम्युनिटी सेंटर खोलने के लिए भी प्रस्ताव मंगाने की भी बात हुई है।