Delhi/Alive News: वित्तीय वर्ष की आखिरी तारीख यानी 31 मार्च सिर पर आ गई है नई वित्त वर्ष में कोई सिरदर्द नहीं हो इसके लिए कई जरूरी काम 31 मार्च से पहले यानी अगले 4 दिनों में आपको कर लेने हैं।
पैन और आधार को लिंक कराना लेखा संख्या को आधार क्रमांक से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 मार्च ही है अगर आप से यह तारीख चूक गई तो आपका पैन बेकार हो जाएगा। आईपी पसरिचा एंड कंपनी में पाटनर मनीष पाल सिंह कहते हैं कि अगर आपने नहीं जोड़ पाए तो आप अपना ए का रिटर्न ही दाखिला नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं करने पर आपको 1 हजार रुपए जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
31 मार्च 2023 के बाद पहन और आधार को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो पहले आपको 1 हजार रूपए भरने पड़ेंगे पैन को आधार से जोड़ने के बहुत फायदे हैं सिंह कहते हैं कि ऐसा करने पर डुप्लीकेट पैन कार्ड खत्म हो जाएंगे कर का एकदम सही हिसाब किताब होगा। कर चोरी भी रुकेगी हाला की सरकार इसकी तारीख बढ़ा सकती है मगर उसके भरोसे ना बैठे तो ही अच्छा है।