March 10, 2026

सरपंच की शैक्षणिक योग्यता मानी अवैध, एसडीएम ने दी रिपोर्ट

Sirsa/Alive News: गांव पोडका का वैध चिल्कनी ढाब के सरपंच की शैक्षणिक योग्यता को प्रशासन ने अवैध माना है। एसडीएम की जांच में दोनों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र को मान्यता नहीं होने की रिपोर्ट पंचायत विभाग को सौंप दी है। इसके बाद अपने व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने का फैसला किया है। और इसके लिए नोटिस जारी किया गया है।

पंचायत विभाग कार्यालय के अनुसार पोड़का की सरपंच सुमन देवी ने मैट्रिक झारखंड ओपन बोर्ड से की जाने की जानकारी दी है। जल्दी में इसी तरह चिल्कनी ढाब के सरपंच मनोज कुमार ने राजस्थान ओपन बोर्ड का प्रमाण पत्र लगाया है। दोनों ही प्रमाण पत्रों को जांच के दौरान सही नहीं माना गया।

एलान बाद एसडीएम की रिपोर्ट में बताया गया है कि शिक्षा विभाग व हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव को पत्र भेजकर प्रमाण पत्र की सत्यता के बारे में जानकारी मांगी गई थी। जिसके बाद बताया गया कि दोनों संस्थान हरियाणा में कोई माने नहीं है और उनकी डिग्री सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं दी जा सकती। इसके बाद एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर भेज दी। डीडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि व्यक्तिगत सुनवाई का नोटिस दिया गया है। सरपंच सुमन देवी मनोज कुमार के शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच के लिए एसडीएम को पत्र लिखा था। एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। अभी उनका पक्ष सुना जाना जरूरी है।