November 17, 2024

आधार में 10 साल पुराना डेमोग्राफिक विवरण सत्यापित कराना अनिवार्य: एडीसी

Fridabad/Alive News: जिन नागरिकों के आधार कार्ड को 10 साल या उससे अधिक का समय हो चुका है, उन सभी के लिए अपने आधार कार्ड में डेमोग्राफिक विवरण जैसे पहचान के प्रूफ और पते के प्रूफ को सत्यापित कराना जरूरी है। ऐसा न करने पर नागरिक को सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

एडीसी अपराजिता ने बताया कि आधार अपडेट करने उपरांत नागरिक 1000 से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ जिसमें आधार जरूरी है जैसे एक देश, एक राशन कार्ड, बैंक खाता खुलवाना, छात्रवृति योजना, बैंकों में ऋण हेतु आवेदन, इनकम टैक्स रिटर्न ई-वेरिफिकेशन जैसी योजनाओं एवं सुविधाओं का आसानी से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

नागरिक अपने आधार को ऑफ-लाइन या खुद ऑन-लाइन अपडेट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम: आवेदनकर्ता को https://myaadhaar.uidai.gov.in/ पर अपने आधार नंबर और ओटीपी डाल कर लॉगिन करना होगा। लॉगइन करने के बाद आवेदनकर्ता को डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन चुनना होगा। फिर प्रार्थी को सही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर यूआरएन नंबर की रिसिप्ट डाउनलोड करनी होगी जिससे कि आवेदनकर्ता अपने आवेदन की स्थिति का पता कर सकता है। इसके बाद आवेदनकर्ता को 25 रूपये की राशि ऑनलाइन जमा करानी होगी।

आवेदनकर्ता अपना आधार ऑफलाइन माध्यम से भी अपडेट करा सकता है जिसके लिए उसे नजदीकी आधार सेंटर जाना होगा। अपने नजदीकी आधार सेंटर की जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता https://bhuvan.nrsc.gov.in/aadhaar/ पर जा सकता है। ऑफलाइन तरीके से आधार अपडेट कराने के लिए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाना अनिवार्य है। आधार अपडेट करने हेतु किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी उसकी जानकारी https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf इस लिंक के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।