Chandigarh/Alive News: हरियाणा सरकार ने सभी एचसीएस अधिकारियों को चल व अचल संपत्ति की वार्षिक प्रॉपर्टी रिटर्न 30 अप्रैल तक निर्धारित प्रोफार्मा में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव कार्यालय ने इस संबंध में पत्र जारी किया है।
पत्र में कहा गया है कि अधिकारियों को अपने नाम या उनके परिवार के सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर विरासत में मिली, खरीदी गई, लीज पर ली गई वह गिरवी रखी गई चल व अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
प्रॉपर्टी रिटर्न में कैश, बैंक बैलेंस, डिपॉजिट लोन और एडवांस, शेयर, सिक्योरिटीज डिवेंचर, बांड, वाहन, ज्वेलरी, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक सामान, घरेलू सामान आदि में निवेश के बारे में जानकारी देनी होगी।