November 7, 2024

परीक्षा केंद्रों के आस पास धारा 144 लागू, 200 मीटर दायरे की फोटोस्टेट की दुकानों को बंद करने के आदेश

Faridabad/Alive News: 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी की है। 15 फरवरी से 05 अप्रैल तक परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं। जिससे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा का संचालन हो सके।

उपायुक्त विक्रम सिंह ने सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है। ये आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय दंड 188 के तहत दण्डित किया जाएगा।

जारी किए गए आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इक्कठा होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केन्द्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी।