November 16, 2024

दिल्ली-एनसीआर में लागू हुआ ग्रैप नियम, निर्माण कार्यों पर लगी रोक

New Delhi/Alive News: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए फिर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है। इसके तहत डीजल जनरेटर और तंदूर में कोयले पर पाबंदी रहेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की उप-समिति ने बृहस्पतिवार को वायु गुणवत्ता में गिरावट को देखते हुए यह फैसला किया।

उप सीमित प्राधिकरणों से सड़कों की यांत्रिक सफाई दैनिक आधार पर कराए जाने, भारी यातायात और धूलभरे स्थानों पर पानी का छिड़काव कराने, निर्माण कार्य वाले स्थानों पर धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करने, होटल, रेस्तरां में तंदूर में ईंधन के रूप में कोयला एवं लकड़ी का इस्तेमाल बंद करने, बिजली के लिए जनरेटर पर पाबंदी और आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर का इस्तेमाल न करने जैसे उपायों को सख्ती से लागू करने को कहा है। समिति ने नागरिकों से निजी वाहनों के इस्तेमाल से बचने और निर्माण गतिविधियां रोकने की अपील भी की है।