March 12, 2026

अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के दोषी को 5 वर्ष कैद की सजा

Chandigarh/Alive News: पीड़िता ने साइबर थाना फतेहाबाद में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसी के गांव का निवासी रणजीत कुमार ने पहले उससे मित्रता की, फिर उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया।

पहले की दोस्ती, फिर किया ब्लैकमेल
पीड़िता ने साइबर थाना फतेहाबाद में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसी के गांव का निवासी रणजीत कुमार ने पहले उससे मित्रता की, फिर उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 376(2) (एन), 506 भारतीय दंड संहिता तथा 66ई व 67ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) के तहत मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की। लेकिन न्यायालय में धारा 376(2)(एन) के आरोप सिद्ध नहीं हो सके, शेष धाराओं के अंतर्गत आरोपी दोषी सिद्ध हुआ।

निरीक्षक अरुणा एवं उनकी टीम ने पीड़िता के बयानों के आधार पर गहनता से जांच कर आरोपी के विरुद्ध ठोस साक्ष्य जुटाए और 17 फरवरी 2023 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस द्वारा चार्जशीट 20 मार्च 2023 को तैयार कर 27 मार्च 2023 को अदालत में दाखिल की गई थी।