March 10, 2026

प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% की छूट, 31 जुलाई तक करें भुगतान

Faridabad/Alive news: हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद के सभी बकाया प्रॉपर्टी टैक्स धारकों को 31 जुलाई तक 10% की छूट देने का फैसला किया है। निगम की एडिशनल कमिश्नर सलोनी शर्मा ने अपील करते हुए कहा है कि होटल, स्कूल, इंस्टीट्यूट, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप और अन्य सभी प्रॉपर्टी मालिक अपनी बकाया राशि जल्द से जल्द जमा कराएं।  

बकाया टैक्स ऑनलाइन साइट https://Property.ulbharyana.gov.in पर भुगतान किया जा सकता है या डिमांड ड्राफ्ट के जरिये अपने जोन के अधिकारियों को सौंपा जा सकता है। 31 जुलाई के बाद छूट बंद कर दी जाएगी और यदि बकाया नहीं चुकाया तो कड़ी कार्रवाई के तहत सीलिंग अभियान शुरू होगा।  

सलोनी शर्मा ने बताया कि सभी बकायादारों को पहले ही मोबाइल, कोरियर या निजी स्तर पर नोटिस भेजे जा चुके हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि समय रहते टैक्स जमा कराकर फरीदाबाद के विकास में अपना योगदान दें।