April 2, 2025

फरीदाबाद में ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी, अब इन वाहनों की रहेगी नो एंट्री!

Faridabad/Alive News: फरीदाबाद पुलिस ने जिले में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अस्थाई आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, रविवार को छोड़कर, सभी दिन भारी और मध्यम माल वाहक वाहनों के लिए सुबह 7 बजे से साढ़े दस बजे तक तथा शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों पर प्रवेश और पार्किग पर प्रतिबंध रहेगा।

इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग-44 (दिल्ली-मथुरा रोड), ट्रांसपोर्ट नगर से सेक्टर-58 और सेक्टर-24 व 25 के रास्ते, दिल्ली-बड़ोदरा-मुंबई एक्सप्रेस-वे के बाईपास रोड और के.जी.पी. एक्सप्रेस-वे से आई.एम.टी. बल्लबगढ़ की ओर जाने वाले मार्गो पर भी भारी और मध्यम माल वाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा, सोहना से फरीदाबाद वाया पाली-धौज और गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर भी वाहनों के चलने और प्रवेश करने व पार्किग पर प्रतिबंध लागू होंगे।

फरीदाबाद शहर के अंदरूनी सभी मार्गो पर भी उपरोक्त समय में भारी और मध्यम माल वाहक वाहनों का प्रवेश और पार्किग निषेध रहेगा। यह आदेश आपातकालीन वाहनों जैसे पुलिस, दमकल, एम्बुलेंस, और सैन्य व अर्धसैनिक बलों से संबंधित वाहनों पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, यदि किसी अन्य आवश्यक आपूर्ति से संबंधित वाहन को छूट प्राप्त करनी है, तो वे नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं।

फरीदाबाद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश किसी भी अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम, त्योहार या आकस्मिक परिस्थितियों के आधार पर समय-समय पर बदला जा सकता है।