Faridabad/Alive News : जिलाधीश चन्द्रशेखर ने जिला के सभी प्रकार के अग्रेय शस्त्र लाईसैंसधारकों द्वारा विवाह समारोहों व बारात आदि में अग्रेय शस्त्रों को ले जाने व फायरिंग करने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए है इस सम्बन्ध में सुरक्षा आवश्यकताओं के मामलों में विशेष अनुमति ली जानी अनिवार्य होगी। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार बैंक्वेट हॉल्स, होटलों, धर्मशालाओं व सामुदायिक भवनों आदि के मालिकों अथवा प्रबन्धकों को विवाह समारोहों की बुकिंग के दौरान सम्बन्धित पार्टियों से किसी भी प्रकार की फायरिंग आदि न करने की अंडरटेकिंग लेनी अनिवार्य होगी।
चन्द्रशेखर द्वारा जारी इन आदेशों की अनुपालना में उक्त स्थलों के सभी सम्बन्धित प्रबन्धकों द्वारा अपने यहां पर इस बारे में चेतावनी भी डिस्पले की जानी अनिवार्य होगी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी परिसरों में लगाए जाने अनिवार्य होंगे।