April 20, 2024

निगमायुक्त ने लीज दुकानदारों पर दिए कार्यवाही के आदेश

Faridabad/Alive News : नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव ने नगर निगम की वित्तीय स्थिति को सृदृढ़ करने की कड़ी में एक नया कदम उठाया। निगमायुक्त ने निगम के कांफ्रेस हाल में अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के द्वारा एक निति अधिसूचित की थी। जिसके द्वारा स्थानीय निकाय अपने- अपने क्षेत्रों में 20 वर्षाे की अवधि से अधिक पट्टे/ किराये पर उन भूमियों को जिसका कब्जा निकाय के पास न होकर अभी तक ऐसे व्यक्तियों के पास ही है, जो निहित शर्ताे पर बिक्री करने के लिए कार्यवाही करने के बारे में आदेश दिए।

निगमायुक्त ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में कुल 1757 लीज की संपत्तियां कथित नीति के दायरे में आती है। निगमायुक्त ने आगे बताया कि नीति के अन्तर्गत योग्य व्यक्तियों द्वारा निर्धारित अवधि से 3 महीने के भीतर यानि के 31 तक नगर निगम में ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक था। जिसके बारे में निगम स्तर व्यापाक प्रचार किया गया तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को नोटिस भी जारी किया गया। लेकिन उपरोक्त अवधि के समाप्त होने तक केवल 175 व्यक्तियो ने निगम में आवेदन किया और बाकी 1582 ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने नोटिस मिलने के बाद भी उपरोक्त पॉलिसी का लाभ नहीं उठाया।

निगमायुक्त ने आगे बताया कि यदि कोई व्यक्ति इस का लाभ नहीं उठाता तो उपरोक्त पोलिसी के अनुसार नगर निगम के अधिकार है कि पोलिसी में निधारित फार्मूले के अनुसार उस स्थान के कलेक्टर दर के अनुसार किराया बढ़ा दे और यदि ऐसे व्यक्ति किराया नहीं जमा कराते तो उनके पट्टे को रद्द करते हुए उनकी दुकान का कब्जा वापिस ले।